न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा, "असल में, इस आधुनिक समाज में अब तक आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का महिलाओं द्वारा एक हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है।"
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बलात्कार कानून का हथियार की तरह दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट
